PPF investment scheme: PPF यानि Public Provident Fund Account एक सरकारी स्कीम है जो एक तरह का इनकम टैक्स सेविंग स्कीम है. साथ ही यह PPF भविष्य के लिए निवेश का अवसर भी प्रदान करती है. चलिए आज हम आपको PPF के द्वारा 1.54 करोड़ का फण्ड इकठ्ठा करने के बारे में जानकारी देते है.

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15 वर्ष के लिए होता है PPF

सबसे पहले यह जान लें की PPF अकाउंट को किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खोला जा सकता है. PPF का खाता ओपन करने की सुविधा पोस्ट ऑफिस में भी दी गई है. PPF अकाउंट एक बार में 15 वर्ष के लिए खोला जाता है. फिर बाद में 15 वर्ष पूरा होने के बाद 5 वर्ष के लिए आगे बढाया जा सकता है.

PPF में मैक्सिमम 1.5 लाख होता है जमा

PFF अकाउंट में एक फाइनेंसियल साल में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 50 हजार रुपया जमा किया जा सकता है और कम से कम 500 रुपया जमा किया जा सकता है. 1.5 लाख रुपया सालाना के हिसाब से प्रत्येक महीने 12,500 रुपया भी जमा किया जा सकता है. आपको बता दें की PPF Fixed deposit से बेहतर सुविधा प्रधान करता है.

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PPF tax saving scheme
PPF tax saving scheme

PPF में कैसे बनेंगे 1.54 करोड़

अगर कोई निवेशक प्रत्येक महीने PPF अकाउंट में 12,500 रुपया पुरे 30 वर्ष तक डालता है तो उस निवेशक को 30 वर्ष बाद पूरा 1.54 करोड़ रुपया मिलेगा. 30 साल में 12,500 के हिसाब से कुल 45 लाख रुपया निवेशक जमा करेगा, और PPF अकाउंट में 7.1% व्याज के हिसाब से कुल एक करोड़ से ज्यादा रकम व्याज से प्राप्त होगा.

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PPF में लोन की सुविधा है उपलब्ध

तो कुल मिला कर 30 वर्ष बाद 12,500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से पुरे 1.54 करोड़ निवेशक को मिलते है. इस PPF अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है की निवेशक बीच में लोन लेना चाहते तो ले सकता है. PPF नहीं टूटेगा. लेकिन लोन 3 साल बाद मिलना शुरू होता है.

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7 वर्ष बाद निकाल सकते है पैसा

साथ ही PPF से पैसे भी निकाल सकते है. लेकिन जब PPF अकाउंट को 7 साल पूरा हो जाता है तो निवेशक जरुरत पड़ने पर अपना पैसा निकाल सकता है. कोई भी व्यक्ति खुद के लिए या अपने बच्चे के लिए PPF अकाउंट खोलवा सकते है. यह अकाउंट एक बैंक से दुसरे बैंक में भी ट्रान्सफर किया जा सकता है.