PAN-Aadhaar link: जिनकी सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है उनको इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि बीत चुकी है. अगर उन्होंने अभी तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो अब उनको विलम्ब के साथ इनकम टैक्स भरना होगा. विलम्ब के साथ इनकम टैक्स फाइल करने पर आयकर विभाग करदाता से जुर्माना वसूलती है. इसके साथ PAN-Aadhaar link का मसला भी सामने आ रहा है.
जो करदाता अभी तक अपना PAN Card और Aadhaar Card link नहीं करवाया है, उनका Pan card इनएक्टिव यानि निष्क्रिय हो चूका होगा. ऐसे में एक निष्क्रिय पैन कार्ड से ITR नहीं भरा जा सकता. सबसे पहले Pan Card को एक्टिव करवाना होगा. फिर जा कर इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते है.
अभी PAN-Aadhaar link करने का शुल्क 1 हजार रुपया है. निष्क्रिय Pan Card को एक्टिव करवाने में लगभग एक महीने का वक्त लगेगा. और इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि भी बीत चुकी है. मतलब यह की पहले Pan Card को एक्टिव करवाना होगा फिर जा कर एक्टिव पैन कार्ड से करदाता income tax भर सकते है.
कोई करदाता अगर लेट से इनकम टैक्स फाइल करता है तो आयकर विभाग उससे 5,000 रुपया जुर्माना वसूलती है. तो कुल मिला कर करदाता को 6,000 का झटका लगा है. जिसमे 1,000 रुपया PAN-Aadhaar link के लिए देना होगा और 5,000 रुपया लेट इनकम टैक्स फाइन के तौर पर वसूला जायेगा.
जो व्यक्ति अपना PAN-Aadhaar link करवा चुकी है और अभी तक इनकम टैक्स जमा नहीं किया है उनको सिर्फ 5 हजार रूपये का लेट फाइन लगेगा. उनको जल्द से जल्द अपने कर आयकर विभाग को भर देना चाहिए. साथ ही जिन्होंने अपना इनकम टैक्स भर दिया है तो PAN-Aadhaar link लिंक नहीं करवाया है तो फिर एक हजार रुपया जुर्माना के साथ PAN-Aadhaar link लिंक जल्द से जल्द करवा लें.