बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून में अहम बदलाव किये हैं. जिसके बाद अब बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी के माध्यम से बनाया जाएगा
बता दें कि लोक सेवा का अधिकार कानून का उपयोग सबसे ज्यादा प्रमाणपत्र बनाने में होता है. इसके मद्देनजर इन सेवाओं को ज्यादा आसान बनाते हुए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कवायद करते हुए यह बदलाव किया गया है
जिसके बाद अब सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी को ही जाति, आवासीय और आया प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा. यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा
31 मार्च तक अंचलाधिकारी के माध्यम से ही जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे
सिर्फ सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों पर होंगे. इन तीनों प्रमाणपत्रों को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना कर देना होगा
तत्काल मामलों में इन प्रमाणपत्रों को दो दिनों में ही जारी करना होगा