मुफ्त electirc स्कूटी योजना,
मुफ्त electirc स्कूटी योजना,

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना: यह योजना देश के राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने यह फैसला किया है की राज्य के सभी दिव्यांग युवाओ को पढाई लिखाई में दिक्कत न हो इसीलिए उन्हें मुफ्त एक इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाए.

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दिव्यांग की जिंदगी होगी आसान

सभी दिव्यांग यवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना एक अच्छी पहल है. इससे दिव्यांग को रोजमर्रा के आवाजाही में हो रहे दिक्कत से निजात मिलेगा. इस इलेक्ट्रिक स्कूटी से दिव्यांग युवा अपने कोचिंग , स्कूल और कॉलेज आसानी से जा सकते है. इस वर्ष राजस्थान में कुल 5000 दिव्यांग को इलेक्ट्रिक स्कूटी/स्कूटर वाहन का वितरण किया जयेगा.

किसे मिलेगी स्कूटी

सरकार ने इसका लाभ उठाने के लिए कई तरह के मापदंड रखे है. इस दिव्यांग स्कूटी योजना का वही दिव्यांग उठा सकता है जिसकी शारीरिक क्षमता 50% से अधिक असहाय हो. साथ ही पहले उन दिव्यांग युवाओ को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी उम्र 15 से लेकर 29 वर्ष होगी.

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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के मानदंड

जब 29 वर्ष तक वाले सभी को इलेक्ट्रिक स्कूटी की आपूर्ति हो जाएगी तब जा कर 29 वर्ष से 45 वर्ष तक के दिव्यांग को इलेक्ट्रिक स्कूटी का वितरण किया जायेगा. साथ ही इस योजना के मानदंड के अनुसार वहीँ दिव्यांग इसके लिए अप्लाई कर सकते है जिनके पास पहले से कोई 2 पहिया वाहन न हो .

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कौन-कौन से प्रमाण पात्र है जरुरी

राजस्थान के जो दिव्यांग इस योजना का लाभ उठाना चाहते है उन्हें कुछ जरुरी दस्तावेज जमा करने होने जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट , एड्रेस प्रूफ, किसी भी बैंक के खाते की जानकारी , दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, अपना मोबाइल नंबर , ड्राइविंग लाइसेंस और आयु प्रमाण पत्र.

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कैसे करे आवेदन

जो भी राजस्थान के निवासी दिव्यांग इस मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते है वो सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाये ” sso.rajasthan.gov.in ” . यहाँ जाने के पास Sign Up से रजिस्ट्रेशन करे. फिर अपना लॉग इन करे. जरुरी मेनू में जा कर अप्लाई किया जा सकता है.