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पटना में किसी भी समारोह के लिए अब लेनी होगी अुनमति, कोरोना का बढ़ता खतरा… प्रशासन का फैसला

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जिले में सर्वजनिक कार्यक्रम को नियंत्रित किया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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निजी स्तर पर छोटे पब्लिक कार्यक्रम यानी घर में करने पर रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन के स्तर से बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जल्द अनुमति नहीं मिलेगी।

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जहां बगैर अनुमति सर्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पटना शहर के वीरचंद पटेल पथ स्थित पाटलिपुत्र अशोक होटल और सगुना मोड स्थित राधे-कृष्ण आश्रम को कोविड केयर सेंटर के रूप में चालू किया गया है।

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पाटलिपुत्र होटल अशोक में 165 बेड और राधे-कृष्ण आश्रम में 50 बेड उपलब्ध है। जिले के बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज समेत चार अनुमंडल में 100-100 बेड का कोविड केयर सेंअर चालू किया गया है।

इसमें 24 घंटे कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिले में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर के बाहर स्टीकर लगेगा। इसके लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्टीकर लगाने की जिम्मेवारी दी गयी है।

इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है।

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