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बिहार में उद्योग की स्थापना करना बेहद आसान होता नजर आ रहा है। 17 मई 2018 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत एससी-एसटी, महिला और ओबीसी को उद्योग शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

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फिलहाल तीन किस्त में यह अनुदान राशि मिलती है, जिसे 2 किस्त में दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है। उक्त जानकारी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को विधान परिषद में दी।

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उन्होंने प्रश्नोत्तर काल में राजद नेता रामचंद्र पूर्व के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस योजना के तहत 4005 आवेदकों को अनुदान दिया जा रहा है।

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3723 आवेदकों को पहली किस्त की राशि मिल चुकी है। 3111 लाभुकों को दूसरी और 1296 लाभुकों को तीसरी किस्त की राशि मिल चुकी है। मंत्री ने बताया कि योजना के लिए कुल 53570 आवेदन आए थे।

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बिना ब्याज के 5 लाख लोन भी
विधान परिषद में राजद नेता रामचंद्र पूर्व के सवालों का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि योजना के तहत एक इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम पांच लाख का अनुदान दिया जा रहा है।

साथ ही 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जा रहा है। वहीं दूसरे वर्ग के लोगों के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जा रहा है।

106 उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता योजना
मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि तेल, दाल, आईसक्रीम, नूडल, पापड़ और खाद्य प्रसंस्करण सहित 106 उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता योजना है।

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