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बिहार परिवहन विभाग (Bihar Traffic Rules) ने बिहार में गाड़ियों से संबंधित ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब झारखंड या देश के अन्य राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. नए आदेश के मुतबिक दूसरे राज्यों का नंबर लेकर लोग बिहार में अब गाड़ी नहीं चला सकेंगे. बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि बिहार का स्थाई नंबर हो। ऐसा नहीं करने वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

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आपको बता दे की परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने रविवार को कहा कि झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी. सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बता दे की अभी तक दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई है. जबकि मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.

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परिवहन सचिव ने कहा कि टैक्स चोरी के उद्देश्य से व अन्य कारणों से वाहन मालिक लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छिपे स्थायी तौर पर बिहार में परिचालन करते हैं। यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इससे बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। झारखंड या अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें फाइन नहीं लगेगा।

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