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राशन कार्ड (rasan card) एक आवश्यक दस्तावेज है, क्योंकि यह पहचान प्रमाण के तौर पर भी काम करता है. आपके जानकारी के लिए बता दे की हर नागरिक को राशन कार्ड (rasan card) प्राप्त करने का अधिकार है. यदि आपके पास अपना राशन कार्ड नहीं है तो आप भी इसके लिए बिहार सरकार (Government of Bihar) की आधिकारिक वेबसाइट www.epds.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपको बताएंगे कि बिहार (bihar) में कितने प्रकार के राशन कार्ड (rasan card) हैं और कौन व्यक्ति कौन सा कार्ड बनवा सकता है. लेकिन ऑनलाइन अप्लाई (Online Apply) करने के बाद कुछ प्रोसेस को ऑफलाइन भी करना पड़ेगा.

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बिहार में मुख्य रूप से तीन तरहे के राशन कार्ड 

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  • एपीएल कार्डः यह गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले परिवारों को जारी किया जाता है. राशन कार्ड (rasan card) का रंग केसरिया होता है.
  • बीपीएल कार्डः यह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को जारी किया जाता है. इस प्रकार के राशन कार्ड (rasan card) या तो गुलाबी या फिर लाल रंग के होते हैं
  • एएवाई कार्डः यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जारी किया जाता है. इस प्रकार के राशन कार्ड (rasan card) पीले रंग के पाए जाते हैं.

आपको बता दे की अगर आप बिहार में राशन कार्ड (rasan card) के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो आपको नीचे दिए गए प्रक्रिया को अपनाना होगा. जानकारी के लिए बता दे की यदि किसी भी स्थिति में आप निवास प्रमाण प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो उस परिस्थिति में आपके आसपास के दो अलग-अलग साक्षियों के बयानों को रिकॉर्ड करके सत्यापन किया जा सकता है.

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राशन कार्ड अप्लाई करने के तरीका को समझें 

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  • सबसे पहले आपको बिहार सरकार (Government of Bihar) की आधिकारिक वेबसाइट www.bihar.com/RationCard.aspx उसके बाद वहा से राशन कार्ड (rasan card) आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या इसे एसडीओ कार्यालय या पास के राशन कार्ड (rasan card) कार्यालय से प्राप्त करें.
  • उसके बाद आप आवेदन पत्र में सभी विवरण को सही तरीके से भरें.
  • जिसके बाद आप आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं.
  • आवेदन फॉर्म को निकटतम राशन कार्ड (rasan card) कार्यालय में जमा करें और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करें.
  • जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी.
  • यदि सभी भरे विवरण और प्रमाण पत्र सही मिले तो राशन कार्ड (rasan card) आपके पते पर भेजा जाएगा.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत, एक नजर में देखें 

  • आवेदक बिहार का स्थाई रूप से निवासी होना चाहिए
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड के कई सारे हो सकते हैं फायदे

Raushan Kumar is known for his fearless and bold journalism. Along with this, Raushan Kumar is also the Editor in Chief of apanabihar.com. Who has been contributing in the field of journalism for almost 4 years.