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32 वर्ष पुराने अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार जन अधिकार पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आज बड़ी राहत मिली है। उन्‍हें मधेपुरा अदालत से जमानत दे दी है। जिला जज ने वर्चुअल सुनवाई करते हुए अपना निर्णय दोपहर बाद सुनाया। लगभग दो घंटे तक अपने निर्णय को उन्‍होंने सुरक्षित रखा। दोपहर बाद जिला जज ने फैसला सुनाते हुए पप्‍यू यादव को जमानत दे दी।

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इससे पहले 29 मई को भी जमानत पर सुनवाई हुई थी। उस दिन एक जून का डेट दिया गया था। वहीं 27 मई को हुई सुनवाई में पप्पू यादव का बेल रिजेक्ट हो गया है। मधेपुरा कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेएम प्रथम अनुप कुमार सिंह ने जानकारी के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सांसद का बेल रिजेक्ट कर दिया है। बेल पिटिशन के लिए पूर्व सांसद के अधिवक्ता मनोज कुमार अम्बष्ठ व सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा था।

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