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नगर निगम क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगेगा। आमलोगों से लेकर औद्योगिक इकाइयों के लिए पेनाल्टी की दर निर्धारित की गई है।

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इसके दायरे में पशुपालकों को भी लाया गया है। पशुपालकों पर गोबर अाैर अन्य पदार्थ सार्वजनिक व खुले स्थलों पर रखने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

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गलती दोहराने पर दो हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा

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तीसरी बार या बार-बार गंदगी फैलाते पकड़ा गया तो हर घटना के आधार पर पांच हजार रुपए पेनाल्टी लगाई जाएगी।

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पेनाल्टी की वसूली बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 228 के प्रावधानों के अनुरूप सफाई निरीक्षक की ओर से की जाएगी।

अब हर घर और हर सड़क से नियमित कचरा उठाव हाेगा। कूड़ा गाड़ी की खराबी हाेने पर दूसरी गाड़ी जाएगी।

इसके लिए निगम ने हर अंचल में 10-10 के हिसाब से 60 क्लोज टीपर की खरीद का निर्णय लिया है। इसके अलावा 150 ई-रिक्शा की भी खरीद हाेगी।

इस प्रस्ताव पर स्थायी समिति की बैठक में मुहर लगी।

बैठक में डिप्टी मेयर मीरा देवी, सशक्त स्थायी समिति सदस्य इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, आशीष कुमार सिन्हा, सुचित्रा सिंह, दीपारानी खान, कंचन देवी, मनोज कुमार, विकास कुमार और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे।

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