बिहार में15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन से कोरोना के मामले कम होते देख बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब 25 मई तक पूरा राज्य लॉक रहेगा। इसके साथ ही सरकार कुछ ही देर में गाइडलाइन के विषय में जानकारी दे सकती है। इस बीच सूत्रों से मिली खबर के अनुसार दुकानें खुलने के समय में संशोधन किया जा सकता है।
शहर में सुबह छह से 10 बजे तो गांव में सुबह आठ से 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट रहेगी। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। कुछ ही देर में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह तथा प्रधान सचिव स्वास्थ्य इस संबंध में मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी देंगे।
शाम की बैठक में लॉकडाउन के बाद गाइडलाइन के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पुरानी गाइडलाइन ही आगे जारी रखने की उम्मीद है, कुछ चीजों में परिवर्तन संभव है। 15 मई तक के लिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक चार घंटे के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें खोले जाने का प्राविधान है। मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप इत्यादि आवश्यक सेवा को बंदिशों के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। वहीं तीन दिन पहले नजदीकी थाने में जानकारी देते हुए विवाह में 50 लोगों के शामिल करने की छूट दी जा रही है।
लॉकडाउन के दायरे से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय व गतिविधियों और होटल व्यवसाय भी बाहर है। होटल संचालकों को रूम के अंदर खाना परोसने की शर्त पर अतिथियों को रखने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुड़े कार्यालय, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय को भी अपवाद स्वरूप छूट दी गई है। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय के संचालन करने की छूट पहले ही दी गई है।
साभार – dainikjagran