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बिहार में जारी लॉकडाउन को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 16 मई से 25 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आज सहयोगियों, मंत्रियों व पदाधिकारियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा की गई, जिसमें लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिखा। इसलिए इसे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

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शाम 4.30 बजे जारी होगी नई गाइडलाइन
आज शाम 04:30 बजे सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। ये गाइडलाइन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह तथा प्रधान सचिव स्वास्थ्य जारी करेंगे। पिछली पाबंदियों में ढिल मिलने की संभावना कम है।

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90% स्वास्थ्य अधिकारियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी

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5 मई को जारी लॉकडाउन की मियाद 15 मई को खत्म हो रही थी। बिहार में लॉकडाउन का असर और इसे बढ़ाने को लेकर राज्य के सभी जिलों के CMO और DPM के साथ डॉक्टरों से भी फीडबैक लिया जा रहा था। हर बड़ी बैठक में इस पर मंथन किया जा रहा था। राज्य के 90% अधिकारियों ने इसे प्रभावी बताते हुए लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात कही। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर मंथन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मेडिकल अफसरों ने माना है कि लॉकडाउन ही कोरोना की रफ्तार रोकने का एक बड़ा हथियार है। लॉकडाउन का असर यह हुआ है कि जिले में संक्रमण दर में तेजी से कमी आई है। इसलिए राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन रहना चाहिए।

13 दिन बाद दिखा बड़ा परिवर्तन

राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 13 दिन में पहली बार 1 लाख से नीचे चली गई है। बुधवार को राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 99623 थी। 29 अप्रैल को पहली बार सक्रिय मरीजों की संख्या एक लाख के पार पहुंची थी। इन 13 दिनों में 1.46 लाख लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर 83.43% पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री बोले- रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी

उधर, नीतीश ने लोगों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। हम सब मिलकर कोरोना को जरूर हराएंगे। दुनिया भर के लोगों की तरह हम भी कोरोना से जूझ रहे हैं। बिहार में पिछले वर्ष इस बीमारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये गये थे। परिणाम हुआ था कि 8 मार्च 2021 को कोरोना के मरीजों की संख्या घटकर मात्र 248 रह गई।

15 मई तक लागू है यह पाबंदियां

  • सभी सरकारी-प्राइवेट कार्यालय 15 मई तक बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है।
  • 15 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित।
  • सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान।
  • सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
  • सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क।
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।

लॉकडाउन में किनको मिलेगी छूट

  • अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।
  • ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सुबह 7 से 11 तक)।
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। NH पर स्थित ढाबे take home के आधार पर।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य।

जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में किनको छूट

  • जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
  • बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
  • E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
  • पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
  • आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें- 7AM से 11AM तक

सड़क पर निकलने में किनको छूट

  • रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे।
  • आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।
  • स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे।
  • आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन।
  • वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
  • इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।

शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में क्या छूट

शादियां हो सकती हैं, लेकिन 50 लोगों की अनुमति रहेगी, जिसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

साभार – dainik bhaskar

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