निवास स्थान से अलग दूसरे जिले में बहाल नहीं हो सकते, स्कूल सहायकबहाली के लिए विद्यालय क्षेत्र के जिले का स्थायी निवासी होना जरूरी.
विद्यालय सहायक और परिचारी पद पर बहाली के लिए अभ्यर्थी का विद्यालय क्षेत्र के जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल में शिक्षक बनने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है।
शिक्षा विभाग ने परिचारी से लेकर शिक्षक पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक सहित विभिन्न योग्यता को संकल्प और नियमावली में स्पष्ट कर दिया है।
इंटर में अधिकतम अंक पर बनेगी मेधा सूची
उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूल में विद्यालय सहायक और परिचारी का नियोजन जिला परिषद व नगर निकाय से होना है।
जिस जिले में स्कूल है, वहीं के अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे। इंटर में अधिकतम अंक के आधार पर विद्यालय सहायक की मेधा सूची बनेगी।
मैट्रिक में अधिकतम अंक के आधार पर परिचारी बहाल होंगे। विद्यालय सहायक को प्रति माह 16500 व परिचारी को प्रतिमाह 15200 रुपए मिलेंगे।