यूपी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट होगी। लखनऊ में फिलहाल केवल नगर निगम क्षेत्र में इसे लागू किया गया है।

ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। सीएम योगी ने 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों के डीएम को नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। फिलहाल वाराणसी और लखनऊ के बाद प्रयागराज में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।

लखनऊ के जिलाधिकारी के अनुसार 8 अप्रैल से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। फिलहाल 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए इसे लागू किया जा रहा है। दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी।

फल,सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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