बिहार के वार्ड पार्षदों के लिए एक बहुत बुरी खबर है. दरअसल नगर पालिका अधिनियम संशोधन से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है

क्योंकि इस संशोधन से अब सरकारी ठेकों में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की दखलंदाजी खत्म हो जाएगी

यानि कि वार्ड पार्षद अब न तो खुद और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को कोई ठेका दिला सकेंगे

आपको बता दें कि बिहार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 53 में संशोधन कर दिया है. सरकार के इस निर्णय से वार्ड पार्षदों को एक बड़ा झटका लगा है

निकाय प्रतिनिधियों की दखलंदाजी खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया है

सरकार के इस फैसले से कोई भी वार्ड पार्षद अब लाखों-करोड़ों का ठेका न तो खुद ले सकेंगे और न ही परिवार के किसी सदस्य को दिला सकेंगे

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