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इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) एक बार फिर से अपनी नईप्राइवेसी पॉलिसी और सेवा शर्तें (Privacy Policy and Terms of Service) को लेकर चर्चा में हैं

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केंद्र सरकार (Central Government) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से व्हाट्सऐप को 15 मई से प्रभावी होने जा रही उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकने की अपील की है

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केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यह कहा

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याचिकाकर्ता सीमा सिंह, एम. सिंह और विक्रम सिंह ने दलील दी है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी से भारतीय डेटा संरक्षण और प्राइवेसी कानूनों के बीच बड़ा अंतराल होने का संकेत मिलता है

नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत यूजर को या तो ऐप की पॉलिसी को स्वीकार करना होगा या उससे बाहर निकलना होगा, लेकिन वे अपने डेटा फेसबुक के स्वामित्व वाले किसी तीसरे ऐप से शेयर करने से इनकार नहीं कर सकेंगे

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