केंद्र की मोदी सरकार ने नए सोशल मीडिया आईटी रूल्स के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दर्जा पाने के लिए नई शर्त रखी है
नए नियम को परिभाषित करते हुए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मिनिमम 50 लाख यूजर संख्या निर्धारित किया है
इस परिभाषा में आने वाली कंपनियों को नये आईटी नियमों के तहत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानियों का अनुपालन करना होगा
इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित नये नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेफॉर्म्स को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा
इसमें शर्त यह भी है कि तीनों अधिकारियों को भारत में रहना होगा. उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट और लगातार हटायी गयी सामग्रियों का विवरण प्रकाशित करनी होगी
बता दें कि अभी देश में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ खाताधारक हैं. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारत में एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 50 लाख उपयोगकर्ता की सीमा निर्धारित की है