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 देश में अब तक आजाद रहे सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नियमों का अनुशासन मानना होगा।

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क्योंकि केंद्र सरकार ने इनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत मिलने पर उसे 24 घंटे में हटाना होगा।

भारत की एकता-अखंडता, सामाजिक व्यवस्था, दुष्कर्म जैसे मामलों में की गई आपत्तिजनक पोस्ट या मैसेज को सबसे पहले पोस्ट करने वाले की पहचान भी बतानी होगी।

ऐसे मामलों में कम से कम 5 साल की सजा होगी।

सोशल मीडिया: विवादित पोस्ट 24 घंटे में हटाएं, पहले इसे किसने भेजा ये बताना होगा : सोशल मीडिया कंपनी को किसी आपत्तिजनक, शरारती पोस्ट या मैसेज को सबसे पहले किसने डाला इसकी जानकारी मांगने पर देनी होगी।

ये व्यवस्था केवल भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा, दुष्कर्म जैसे मामलों में लागू होगी।

शिकायत निपटारे के लिए तंत्र बनाना होगा। एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, इसका नाम भी बताना होगा।

इस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन में करना होगा।

यूजर के सम्मान खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में, अगर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा।


{कंपनी को यूजर को बताना होगा उसका कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है, उसका पक्ष भी सुनना होगा। प्लेटफॉर्म में यूजर रजिस्ट्रेशन का वॉलेंटरी वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना होगा।

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