पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले नीरव मोदी के तमाम बहानों को खारिज करते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।
अदालत में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी ने एक बहाना यह किया था कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह होना कोई अलग चीज नहीं है।
नीरव मोदी का कोर्ट में कहना था कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, आर्थर रोड जेल में आपको सभी जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ की सुविधाएं मिलेंगी।
यही नहीं कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव मोदी को भारत भेजा जाता है तो उसके आत्महत्या करने का खतरा नहीं है।
जज ने कहा कि नीरव मोदी को आर्थर रोड जेल में सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर रहे और वह आत्महत्या जैसी स्थिति में न आए।
इस तरह जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव का भारत में प्रत्यर्पण होता है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा कि मुंबई के ऑर्थर रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए फिट है।