रोज 70 लीटर मिलेगा पानी, दुरुपयोग किया तो कटेगा कनेक्शन, दर्ज होगा केस
इसको लेकर अब राज्य सरकार भी गंभीर है। पीएचईडी और पंचायती राज विभाग एक योजना पर काम कर रहे हैं कि राज्य के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह पेयजल के दुरुपयोग को रोका जाए।
इसके तहत नियम तोड़ने वाले को पांच हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे घरों का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा।
जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित विभाग उपभोक्ता के खिलाफ सर्टिफिकेट वाद दायर कर आगे की कार्रवाई करेगा।
किस काम के लिए कितना पानी : पीने के लिए-3 लीटर, खाना बनाने में-10 लीटर, स्नान के लिए-15 लीटर, घरेलू काम के लिए-15 ली., कपड़ा धोने के लिए-15 ली. मवेशियों के लिए-12 ली.
माह में 2100 लीटर का इस्तेमाल : पानी की बर्बादी रोकने के लिए जो रणनीति बन रही है, इसके तहत एक महीने में 2100 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी रोज 70 लीटर।
पानी की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए दो विभाग मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके और सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।