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पोस्ट ऑफिस हर वर्ग के लिए कई तरह की खास योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं में निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जिसमें निवेश करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है. आमतौर पर लोग अपने पैसे बैंक में जमा करना या फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना पसंद करते हैं. पोस्ट ऑफिस बुजुर्गों के लिए भी स्कीम ऑफर करता है. इसमें बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है. जी हां, पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर स्कीम है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है. इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है. मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इस योजना के तहत आप अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं.

जानिए मैच्योरिटी पर कैसे मिलेंगे 7 लाख : आपको बता दे की अगर कोई ग्राहक हर महीने इस पॉलिसी में 8,334 रुपये मासिक जमा करता है, तो खाते के मैच्योर होने के पांच साल बाद उसे लगभग 7 लाख रुपये की राशि मिलती है. बता दें कि हर महीने 8,334 रुपये जमा करने पर एक साल में एक लाख रुपये जमा करेगा. इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल में जमा राशि 5 लाख रुपये हो जाएगी. ब्याज सहित यह राशि 6,85,000 रुपये होगी.

कब खोल सकते हैं खाता? : मीडिया रिपोर्ट की माने तो खाता खुलवाने की उम्र 60 वर्ष है लेकिन वॉलियंटरी रिटायरेमेंट लेने वाला व्यक्ति जो 55 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं पर 60 वर्ष से कम है वे भी इस अकाउंट को खुलवाकर निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत इस अकाउंट में सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होता है. इस अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं. डिपॉजिट किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमांउट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस अकाउंट में 1000 रुपये के मल्टीपल में पैसे जमा किया जा सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस में SCSS खाता कैसे खोलें : बता दे की आप सभी पोस्ट ऑफिस में एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकते हैं. SCSS खाते से अर्जित ब्याज़ अपने आप उसी डाकघर में निवेशक के जुड़े बचत खाते में जमा हो जाता है. निवेश से टैक्स लाभ : वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत आयकर कटौती का लाभ मिलता है. SCSS पर ब्याज़ पूरी तरह से टैक्स लाभ योग्य है. अगर कमाई गई ब्याज़ राशि एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है, तो स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) कमाए गए ब्याज़ पर लागू होगा. SCSS निवेश पर TDS कटौती की यह सीमा 2020 21 के बाद से लागू है.

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