apanabihar.com7 1

पोस्ट ऑफिस हर वर्ग के लिए कई तरह की खास योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं में निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जिसमें निवेश करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है. आमतौर पर लोग अपने पैसे बैंक में जमा करना या फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना पसंद करते हैं. दरअसल, सरकार ने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है. बता दें कि पोस्ट ऑफिस अपने हर आयु वर्ग के ग्राहकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्कीम लेकर आता रहता है. इसलिए आज भी देश का एक बड़ा वर्ग पोस्ट ऑफिस की स्कीम पर बहुत भरोसा करता है.

जानिए क्या हैं नए नियम : जानकारी के अनुसार अब पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम को लेकर अकाउंट बंद करने पर पास बुक जमा करना जरूरी है. पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme MIS), किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra KVP), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme SCSS) से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate NSC) जैसी तमाम योजनाओं को अगर बंद करते हैं तो उस समय पास बुक जमा करना जरूरी है.

स्कीम मैच्योर होने पर भी नियम लागू : बताया जा रहा है की इतना ही नहीं अगर आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम मैच्योर हो गई है या इसे समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो भी आपको पासबुक जमा करानी होगी. इसके बाद डाक विभाग की तरफ से आपको अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट दी जाएगी. अकाउंट होल्डर अपने खाते के स्टेटमेंट के लिए भी ये अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

Raushan Kumar is known for his fearless and bold journalism. Along with this, Raushan Kumar is also the Editor in Chief of apanabihar.com. Who has been contributing in the field of journalism for almost 4 years.