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जिन शादीशुदा महिलाओं के पास पति के अलावा और कोई सहारा नहीं होता है, ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधवा पेंशन के तहत रकम दी जाती है. खबरों की माने तो ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन की स्कीम चलाई है जिसके तहत इस वित्त वर्ष में 1362 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है.

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विधवा पेंशन के बारे में जानें : आपको बता दे की जिन विवाहित महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है और भरण-पोषण का उनके पास कोई साधन नहीं होता है तो ऐसी महिलाओं को सरकार हर महीने 500 रुपये की पेंशन देती है. इस पेंशन के लिए हालांकि महिलाओं को एप्लाई करना पड़ता है. हालांकि ये पेंशन 18 से 60 साल की उम्र के बीच की महिलाओं को ही मिल पाती है.

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यहां पर आपको बता रहे हैं कि इस पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

  • इन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
  • महिला का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाते की जानकारी
  • निवास प्रमाण पत्र

कैसे करें पेंशन के लिए अप्लाई? बता दे की विधवा पेंशन में अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना होगा और इसके लिए https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx लिंक को खोलना होगा. यहां पर महिलाओं को अपने नाम के साथ अलग-अलग जानकारी देनी होंगी. तमाम जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें. विधवा पेंशन के तहत आर्थिक मदद सिर्फ 18-60 साल की उम्र की महिलाएं ही ले सकती हैं. अगर विधवा महिला दोबारा शादी करती है तो इस योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल सकता है.

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