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सरकार ने 10 वीं पास 1.14 लाख लोग के लिये रोजगार सुनिश्चित कर दिया है। हर घर नल जल योजना के संचालन करने वाले इस अनुरक्षक को हर महीने 5 हजार रुपये मिलने तय हो गये हैं।

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पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद योजना के क्रियान्वयन के लिये पंचायत के वार्ड स्तर तक निर्देश जारी कर दिया गया है।

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इसके मुताबिक अब हर माह राज्य के एक लाख 14 हजार 691 वार्डों में चयनित अनुरक्षक को 2000 रुपए मानदेय और घर-घर से वसूली गई राशि में से 3000 रुपए (उपभोक्ता शुल्क की वसूली का 50 फीसदी) मिलेंगे।

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वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति यह प्रोत्साहन राशि हर तीन माह पर अनुरक्षक को देगी।

इसके लिए अनुरक्षक को सुबह तीन घंटे और शाम में तीन घंटे मोटर चला कर टंकी भरना है।

जल के लिए हर घर से माह में लिए जाएंगे सिर्फ 30 रुपए
मीणा ने बताया कि राज्य के एक पंचायत में औसतन 200 घर हैं।

एक घर से माह में 30 रुपए उपभोक्ता शुल्क वसूलना है। इस हिसाब से एक वार्ड में एक महीने में 6000 रुपए की वसूली होगी जिसमें से आधी राशि यानी 3000 रुपये अनुरक्षक को देनी होगी।

उपभोक्ता शुल्क की वसूली अनिवार्य बनायी गई है।

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