अब से आपको कपड़े, जूते-चप्पल और टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर GST को बढ़ा दिया है. यानी अब से कपड़े और जूते-चप्पल खरीदना महंगा हो जाएगा. आपको बता दे की एक जनवरी 2022 से कपड़े और जूते महंगे होने वाले है। क्योंकि इनमें लगने वाले जीएसटी को पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। ऐसे में लोगों से सात फीसदी अधिक टैक्स देना होगा। इसका असर आम व्यक्तियों की जेब पर पड़ना स्वाभाविक है। यह जीएसटी एक हजार रुपये तक के फुटवियर और कपड़ों पर लागू रहेगा। एक हजार रुपये के अधिक के कपड़े और फुटवियर पर पहले से 12 फीसदी टैक्स था।
CBIT ने दी जानकारी : बता दे की सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स (CBIT) ने अधिसूचना जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. काफी समय से यह संभावना जताई जा रही थी कि सरकार रेडीमेड और टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ा सकता है.
सभी तरह के कपड़ों पर लगेगा 12 फीसदी GST : जानकारी के अनुसार अब किसी भी कीमत के फैब्रिक पर 12 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगेगा. पहले एक हजार रुपये तक की कीमत के कपड़े पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब सभी पर 12 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा धागों पर भी 12 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगेगा.
फुटवियर भी हो जाएंगी महंगी : बताया जा रहा है की इसके अलावा बुने धागे, सिंथेटिक धागे, थान, कंबल, टेंट, टेबल क्लॉथ, रग्स, तौलिया, नैपकिन, रूमाल, कालीन, गलीचा, लोई सभी पर 12 फीसदी की दर ही लागू होगी. वहीं, फुटवेयर पर जीएसटी के रेट्स को बढ़ाया गया है.