सरकारी पेंशनधारकों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र ( Annual Life Certificate) जमा करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का ही समय है. अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए. आपको बता दे की अगर आप सरकारी पेंशनभोगी (Government Pensioners) हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अगर 31 दिसंबर, 2021 तक पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Pramaan Patra or Life Certificate) जमा नहीं करेंगे तो पेंशन का भुगतान रुक जाएगा.
जानकारी के अनुसार पेंशनभोगियों को बिना रूकावट अपनी पेंशन पाने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नही. जीवन प्रमाण पत्र ( Annual Life Certificate) को जमा करने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर 2021 से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई पेंशनधारक 30 नबंवर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से रह गए थे. बता दे की 1 दिसंबर, 2021 को एक ज्ञापन के माध्यम से तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया था.
ऑनलाइन बन जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट : बताया जा रहा है की पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्वयं जाने की जरूरत नहीं है. लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन भी जेनरेट किया जा सकता है. केंद्र सरकार के लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ से आप डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं. आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट जेनरेट किया जा सकता है.
डोरस्टेप सर्विस के जरिए जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट : जानकारी के लिए बता दे की देश के कुल 12 बैंक पेंशनर्स को घर बैठे पेंशन सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दे रहे हैं. बैंक ऑफिसर को घर बुलाकर लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए आपको चार्ज देना होगा. एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये फैसिलिटी दे रहे हैं. https://doorstepbanks.com/ पर जाकर बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस बुक करने के जरिए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.
ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं सर्टिफिकेट : आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे हैं तो जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, उसकी ब्रांच में जाकर इसे जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आप लाइफ सर्टिफिकेट को केंद्रीय पेंशन कार्यालय में जाकर भी जमा करा सकते हैं.