अक्सर नौकरीपेशा लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले से ही शुरू कर देते हैं। वे निवेश के ऐसे तमाम विकल्पों की खोज करते हैं, जहां से उनको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड पर ही निर्भर करते हैं। वहीं कई लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंडेक्स फंड, क्रिप्टो, LIC आदि तमाम जगहों पर निवेश करके अपने पैसों को ग्रो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ NPS यानी न्यू पेंशन सिस्टम में आप निवेश करके अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। बता दे की अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग में देरी कर दी और उम्र 35 साल के आसपास हो गई है, तब भी एनपीएस में निवेश का ऑप्शन है. एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि 50 हजार मंथली पेंशन के लिए आपको किस तरह कितना निवेश करना होगा.
- NPS Calculator: समझें फंड का कैलकुलेशन
- अगर निवेशक की औसत उम्र 35 साल है. इसमें वह 15,000 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन करता है. इसमें निवेशक को 60 साल की उम्र तक यानी 25 साल तक निवेश करना होगा.
- NPS में मंथली निवेश: 15,000 रुपये
- 25 साल में कुल योगदान: 45 लाख रुपये
- निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%
- मैच्योरिटी पर कुल रकम: 2 करोड़ रुपये
- एन्युटी परचेज: 50%
- अनुमानित एन्युटी रेट: 6%
- 60 की उम्र पर पेंशन: 50,171 रुपये महीना
(नोट: NPS ट्रस्ट कैलकुलेटर से यह कैलकुलेशन की गई है. यह एक अनुमानित आंकड़ा है. वास्तविक आंकड़े में अंतर हो सकता है.)
एकमुश्त मिलेंगे 1 करोड़ : बताया जा रहा है की एनपीएस में अगर आप 50 फीसदी एन्युटी लेते हैं (मिनिमम 40 फीसदी रखना जरूरी है) और एन्युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद आपको 1.0 करोड़ रुपये एकमुश्त मिलेंगे और 1 करोड़ एन्युटी में चले जाएंगे. अब इसी एन्युटी की रकम से आपको हर महीने 50,171 रुपये की पेंशन मिलेगी. एन्युटी की रकम जितनी ज्यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्यादा मिलेगी.
आपको बता दे की एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.
NPS: कौन कर सकता है निवेश : जानकारी के लिए बता दे की NPS में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.