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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको किसी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए रूल को नोटिफाइ कर दिया है। इसके अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां से ट्रेनिंग पूरी करने व एक टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आपको किसी आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।

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बिहार(Bihar) में बिहार के लोगो को पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence), वाहन पंजीकरण समेत 18 परिवहन सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब ऐसा नियम है की अगर आपके पास आधार कार्ड नही है तो नहीं आपको लर्निंग बनेगा | ना ही गाडी को आप एक जगह से दुसरे जगह कर पायेंगे | राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को आधार की अनिवार्यता को लेकर पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा तीन मार्च को जारी अधिसूचना में संपर्करहित सेवाओं (कांटेक्टलेस सर्विस) का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण करना आवश्यक किया गया है। अत: इसके बिना नहीं हो सकता बिना आधारी प्रमाणीकरण के कुछ नही हो सकता है |

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हाल ही में बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की इच्छा रखने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी थी। परिवहन विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) के दौरान आवेदकों को अपनी गाड़ी नहीं लानी होगी। ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए गाड़ी का इंतजाम ट्रैक का संचालन करने वाली कंपनी को ही करना होगा। विभाग की तरफ से दी जाने वाली इस सुविधा के लिए आवेदकों से इसका कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा।

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