अपना घर खरीदने का सपना हर कोई देखता है. अब देश के गरीब लोग भी सरकार की मदद से अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं. पीएम आवास योजना के तहत खुद के घर की खरीद करने वालों को सरकार होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है. बता दे की जो लोग पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ उठाना चाहते हैं और होम लोन में बचत करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सरकार इन दायरों में आना जरूरी है..
इस आसान प्रक्रिया से करें चेक
बता दे की पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी के रूप में सूची में आपका नाम है या नहीं, इसे आप आसानी से जान सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपके पास आवेदन के बाद मिला रजिस्ट्रेशन आईडी होना चाहिए. इसके जरिए आप अपनी सब्सिडी के स्टेटस को चेक कर सकते हैं. इसे चेक करने के चार आसान तरीके हैं.
शहरी और ग्रामीण आवेदकों के नियम हैं अलग
पीएम आवास योजना के तहत जो लोग शहरी क्षेत्रों में पहली बार घर खरीदते हैं या निर्माण करवाते हैं तो उन्हें CLSS अथवा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक तय राशि इस योजना के तहत आवास के निर्माण के लिए दी जाती है. यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अलग नियम हैं. पहले पीएम आवास योजना का लाभ लेने वालों की आय की सीमा 6 लाख थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 लाख कर दिया गया है. पीएम आवास योजना के तहत किसी भी वर्ग के लोग अपनी आय के अनुसार सरकार की तरफ से अपने पहले घर के लिए सबसिडी का फायदा ले सकते हैं.
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
जानकारी के लिए बता दे की सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ 21 से 55 साल के बीच की उम्र के लोग ले सकते हैं. पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए निम्न आर्थिक वर्ग EWS के लोगों की सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए. वहीं, मध्यम वर्ग LIG के लिए सालाना आय 3-6 लाख रुपए होनी चाहिए. हालांकि, 12-18 लाख की आय वाले भी पीएम आवास योजना का फायदा ले सकते हैं. इसके लिए उनके पास आय का प्रमाण पत्र, फार्म 16 या आयकर रिटर्न के कागजात देने होंगे