सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 अगस्त को Bharat Series Vehicle Number का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस सीरीज के लागू होने के बाद केंद्रीय, पीएसयू, राज्य सरकार और प्राइवेट संस्थान जिनके चार राज्यों में ऑफिस हैं. ये सभी कर्मचारी अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो अब इनको अपने व्हीकल का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. आइए जानते है सभी स्टेप में कि, आप कैसे Bharat Series Vehicle Number के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं.
स्टेप 1 : भारत सीरीज के नंबर के लिए सबसे पहले आपको अपने Parent State से NOC लेनी होगी. जिसके बाद आपको दूसरा राज्य Bharat Vehicle Series का नंबर मुहैया कराएगा.
स्टेप 2 : नए राज्य में प्रो-डेटा बेस पर रोड़ टैक्स देना होगा, जिसके बाद नया राज्य आपको Bharat Vehicle Series देगा.
स्टेप 3 : तीसरा मूल राज्य में सड़क कर की वापसी के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा. मूल राज्य से धनवापसी प्राप्त करने का प्रावधान एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है.
Bharat Vehicle Series का फॉर्मेट – BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY रखा गया है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक).