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बिहार में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद अनलॉक 6.0 का गाइडलाइन जारी किया गया है. गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में कक्षा पांच से ऊपर के क्लास को खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं राज्य में सभी कोचिंग को भी अब खोला जा सकता है. वहीं अनलॉक 6.0 के गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट नहीं दी गई है.

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मिली जानकारी के अनुसार अनलॉक 6.0 को लेकर बिहार आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला किया गया है कि राज्य में कक्षा 5 से ऊपर के स्कूल, कोचिंग और सिनेमा हॉल (Cinema Hall) को खोलने की छूट दी गई है. राज्य में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है. वहीं स्कूल खोलने को लेकर जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी.

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धार्मिक स्थलों को छूट नहीं- वहीं अनलॉक 6.0 (Unlock 6.0) के गाइडलाइन में राज्य के भीतर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. यानी गाइडलाइन से स्पष्ट है कि इस बार सावन में बाबा भोलेनाथ का मंदिर जाकर दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे. वहीं यात्री वाहन पर लगा प्रतिबंध को हटा लिया गया है. बिहार में अब क्षमता के साथ यात्री वाहन चल सकेंगे.

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अनलॉक 6.0 गाइडलाइन का सार

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  • 7 अगस्त से 25 अगस्त तक वीकेंड बंदी के साथ सब दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.
  • नौवीं और दसवीं कक्षा को 6 अगस्त से और 1-8 तक के क्लास को 16 अगस्त से खोला जाएगा.
  • सिनेमा हॉल और मॉल खोलने की अनुमति रहेगी. मगर नियमों का पालन अनिवार्य होगा.
  • कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, मगर 50% छात्र ही क्लास में उपस्थित हो सकेंगे.
  • विद्यालयों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार करने की जानकारी दी जाएगी.

input – prabhatkhabar

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