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कर्नाटक सरकार ने महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों को जारी करने का आदेश दे दिया है। कोविड-19 महामारी की वजह से इन किश्तों को रोक कर रखा गया था। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार ने मंगाई भत्ते को 11.25 फीसद से संशोधित करके 21.5 फीसद कर दिया। यह जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए हैं।

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सरकारी की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि, ‘सरकार को एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करते हुए खुशी हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2018 के संशोधित वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के मौजूदा 11.25 फीसद से एक जुलाई, 2021 से संशोधित करके 21.50 फीसद किया जाएगा।’

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इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है जिन्हें भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है। दरअसल, सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों और सहायता प्राप्त उन शैक्षणिक संस्थानों के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को मौजूदा 11.25 फीसद से बढ़ाकर 21.50 फीसद करने की भी घोषणा की। इनकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है।

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सरकार के अनुसार, ये आदेश यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर के वेतनमान पर रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी लागू हैं।

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आदेश के मुताबिक, यह पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होंगे जो नियमित वेतनमान पर हैं। आदेश के अनुसार, अधिकारी कर्नाटक दैनिक वेतन कर्मचारी कल्याण अधिनियम, 2012 के तहत आने वाले कर्मचारियों के डीए के संशोधन पर निर्णय ले सकते हैं।

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