उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत (Kanwar Yatra allowed in UP) देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.
कई राज्यों ने बरता एहतियात
दरअसल कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के खतरे की वजह से कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी हैं, लेकिन कुछ राज्य कांवड़ यात्रा की अनुमति दे रहे हैं. यूपी (UP) भी यात्रा को मंजूरी देने वाले प्रदेशों की सूची में शामिल था. हिंदुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. जिसके बाद सीएम ने आदेश दिया था कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें.