आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव के दौरान अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन की दर से किराए की राशि का भुगतान किया जाएगा। विभागीय स्तर पर अधिग्रहित होने वाले वाहनों के लिए किराए का दर का निर्धारण कर दिया गया। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों को मिले दर पर ही इस चुनाव में भी राशि का भुगतान किया जाएगा। अलावा इसके वाहन चलने पर किलोमीटर की दर से ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
जानकारी के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढऩे के कारण इस बार अधिक वाहनों की जरूरत होगी। विभागीय स्तर पर चुनाव कार्य के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत पिछले चुनाव के दर से ही राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर इस संबंध में कोई भी नया निर्देश प्राप्त होता है तो उस स्थिति में मुआवजा दर में बदलाव भी किया जाएगा।
विभाग ने वाहन अधिग्रहण अगर पूर्वाह्न समय होने पर पूरे दिन तथा अपराह्न अधिग्रहण होने की स्थिति में आधे दिन के मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया है। जिन वाहनों को चुनाव कार्य में प्रयुक्त करने की अनुमति मिली है उनमें बस, ट्रक, मिनी बस, टैक्सी, सीटी राइड, छोटी कार, जीप, कमांडर, बोलेरो, स्कार्पियो, सूमो, मार्शल, जाइलो, क्वालिस, टवेरा, इनोवा, सफारी, विक्रम, मैजिक, मेटाडोर, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर व ट्रेलर आदि शामिल हैं।
किस वाहन को कितनी मिलेगी मुआवजा राशि
बस 50 सीट से अधिक 2850
बस 40-49 सीट 2600
मिनी बस 23 से 39 सीट 1950
मैक्सी, सिटी राइड 1500
छोटी कार सामान्य 800
छोटी कार एसी 900
जीप व कमांडर 900
बोलेरो, मार्शल सामान्य 1000
बोलेरो, मार्शल एसी 1200
जाइलो, स्कार्पियो एसी 1600
इनोवा व सफारी एसी 1700
विक्रम, मैजिक ओमिनी 750
मोटर साइकिल 250
भारी मालवाहक छह चक्का 1950
भारी मालवाहक दस चक्का 2470
मालवाहक दस चक्के से अधिक 2600
मिनी ट्रक 1300
ट्रैक्टर व ट्रेलर 800
ई-रिक्शा 600