जिले के उचित मूल्य राशन के पात्र उपभोक्ताओं को मिलेगा हर माह केन्द्र और प्रदेश सरकार की ओर से 5-5 किलो सहित कुल 10 किलो खाद्यान्न 5 महीनों (मई से नवम्बर माह) तक दिया जाएगा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देशित किया है कि प्रधामंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना की सतत् समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएं और खाद्यान्न वितरण में जो दुकानदार निर्देशों का पालन नहीं करते हैं स्वेच्छाचारिता का व्यवहार अपनाते हैं या अनियमितता करते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तत्काल कार्यवाही कराएं।

छतरपुर जिले में केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की दोनों की ओर से मई से नवम्बर के 5 महीनें के लिए प्रत्येक माह 5-5 कि.लो. खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। छतरपुर जिले की 656 दुकानों से 58 हजार पात्र परिवार लाभान्वित होंगे। पात्र हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 रुपए प्रति किलो के शुल्क पर गेहंू तथा चावल प्रतिमाह 5 किलो के मान से नवम्बर माह तक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रति हितग्राही 5 किलो के मान से अतिरिक्त नि:शुल्क खाद्यान्न नवम्बर तक वितरित किया जाएगा।

योजना के माध्यम से जिले के 11 लाख 83 हज़ार हितग्राही लाभान्वित होंगे। जिसमें से 35 हज़ार अतिगरीब परिवार एवं 2 लाख 20 हजार प्राथमिक परिवार शामिल है। साथ ही अस्थायी पर्चियों पर 3 हजार 311 परिवारों को माह जुलाई तक नि:शुल्क राशन वितरण किया जाएगा। पात्र दस्तावेज के सत्यापन उपरांत आगामी माहों में भी अस्थायी पर्चीयों के हितग्राही लाभान्वित किए जाएंगे।

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