खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, विभाग की तरफ से सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (eligible) के लिए मानक में बदलाव होने वाला है. इस संबंध में राज्‍यों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. मानक बदलने का प्रारूप लगभग फाइनल हो गया है. उम्मीद है कि इस माह में बदले हुए मानक लागू कर दिए जाएंगे, जिसके आधार पर भविष्‍य में पात्रता तय की जाएगी.

कई संपन्न लोग भी ले रहे हैं लाभ 

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं. इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्‍न हैं. इसे ध्‍यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है.

क्यों हो रहे हैं बदलाव 

इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले छह माह से राज्‍यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्‍यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. इस महीने ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे. नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्‍यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे. यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्‍यान में रखते हुए किया जा रहा है.

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ दिसंबर 2020 तक 32 राज्‍यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है. प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं.

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