सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा और कठोर कदम उठाने की कवायद में जुट गई है। पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरियों के चुनाव में दो या उससे अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित करने का मसौदा तैयार कर रहा है। सरकार यह प्रविधान आम पंचायत चुनाव 2021 में लागू नहीं करेगी, लेकिन किसी कारण वश अगर चुनाव टलता है तो फिर दो अधिक बच्चे वालों पर नए कानून का गाज गिरना तय है। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर है।
जागरुक करने के लिए इससे बेहतर माध्यम नहीं
उन्होंने बताया कि जनता को जागरुक करने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों से उम्दा माध्यम कोई और नहीं हो सकता है। यही वजह है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए पंचायत और ग्राम कचहरियों के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है। पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में पंचायती राज नियमावली में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। कानून में संशोधन के बाद सरकार लागू करने में नियमानुसार एक वर्ष का समय लेगी।
बिहार के लोगों को जाएगा बड़ा संदेश
सरकार का मानना है कि 2016 के पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव में 2.60 लाख पदों के लिए 10 लाख से अधिक प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था। ऐसे में देखा जाए तो कानून में संशोधन बिहार के 12 करोड़ लोगों के साथ 6.50 करोड़ मतदाताओं में बड़ा संदेश जाएगा। बता दें कि बिहार में 2021 में होने जा रहे पंचायत चुनाव में यह कानून नहीं लागू रहेगा। यानी दो या उससे अधिक बच्चे वाले भी पंचायत चुनाव में हाथ आजमा सकेंगे।
साभार – दैनिक जागरण