पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को जल्द अपनी डिग्री की जांच कराने का आदेश दिया है।
डिग्री जांच नहीं कराने वाले शिक्षकों को फरवरी से वेतन नहीं मिलेगा।
साथ ही डिग्री जांच में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
कोर्ट ने निगरानी जांच में भी तेजी लाने को कहा है।मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की।
वहीं, आवेदक की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अब भी हजारों फर्जी शिक्षक नौकरी में बने हुए हैं। वेतन ले रहे हैं।
जांच धीमी गति से होने के कारण फर्जी शिक्षक अपने पद पर बने हुए हैं।