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Sahara India Investor’s Refund Status 2022 : अपने खर्चों और वित्तीय जरूरतों को सही से चलाने के लिए बचत करना बेहद जरूरी होता है। बचत करने से भविष्य में आकष्मिक जरूरतों को पूरी करने में काफी आसानी होती है. लेकिन इन अभी चीजो के बीच सहारा इंड‍िया (Sahara India) में लाखों लोगों के पैसे फंसे हुए हैं. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) की दो कंपनियों सुब्रत रॉय और तीन अन्य पर 12 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है.

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ये दो कंपन‍ियों पर लगा जुर्माना

आपको बता दे की ज‍िन कंपन‍ियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिम‍िटेड (Sahara Commodity Services Corporation Ltd) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिम‍िटेड (sahara housing investment corporation limited) के साथ-साथ सुब्रत रॉय व तीन अन्य शाम‍िल हैं.

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45 दिन के अंदर जमा करना होगा जुर्माना

मीडिया रिपोर्ट की माने तो सेबी की तरफ से यह जुर्माना 2008 और 2009 में ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (Convertable debentures) जारी करने में नियामकीय नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. सेबी (SEBI) ने जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव भी शामिल हैं. जुर्माने की राश‍ि संयुक्त रूप से 45 दिन के अंदर जमा करनी है.

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नियमों का उल्लंघन का मामला

खास बात यह है की यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिम‍िटेड (अब कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिम‍िटेड) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिम‍िटेड की तरफ से जारी ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तन डिबेंचर (OFCD) से जुड़ा है. दोनों कंपनियों ने 2008 और 2009 में ओएफसीडी जारी किये थे. इसमें कथित रूप से सेबी के आईसीडीआर (पूंजी और खुलासा जरूरतों का मामला) नियमन और पीएफयूअीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियां निरोधक नियम) नियमों का उल्लंघन किया गया.

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