apanabihar.com5748

केंद्र की मोदी सरकार चारों श्रम कानूनों (न्यू वेज कोड) को जल्द ही लागू कर सकती है। अगले वित्तीय वर्ष तक केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों को लागू करेगी। बताया जा रहा है की इस कानून के लागू होते ही टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। इस कानून के लागू होते ही टेक होम सैलरी (Take Home Salary) और पीएफ स्ट्रक्चर (PF Rule) में बदलाव हो जाएगा. सैलरी पहले से कम मिलेगी. मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिजनेस सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम कानूनों को अगले वित्त वर्ष तक लागू किया जा सकता है.

Also read: मुजफ्फरपुर, सहरसा, दानापुर, पटना, दरभंगा जैसे जगहों से चलेगी वंदे भारत ट्रेन, जाने रुट के साथ किराया

13 राज्यों ने तैयार किया मसौदा : एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। केंद्र सरकार ने इन कानूनों के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने होंगे क्योंकि श्रम संबंधित कानून समवर्ती सूची का विषय है। अधिकारी ने बताया कि चार श्रम कानून अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू होने की संभावना है क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों ने अपने मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। बता दे की केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में इन कानूनों के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी. चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य भी इसे एक साथ लागू करें.

Also read: बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए दो अमृत भारत ट्रेन

जानिए क्या बोले केंद्रीय श्रम मंत्री : जानकारी के अनुसार केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने व्यापार सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर श्रम कानूनों के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं। बताया जा रहा है की इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर श्रम कानून के नियमों का मसौदा तैयार किया है। औद्योगिक संबंध संहिता के मसौदा नियमों को 20 राज्यों ने और सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों को 18 राज्यों ने तैयार कर लिया है.

Also read: UP-बिहार के लिए चलेगी 10 समर स्पेशल ट्रेनें, जाने रुट व किराया

सप्ताह में 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी : आपको बता दे की नए वेज बोर्ड के नियम लागू होने के बाद छुट्टी को लेकर भी विशेष प्रावधान है। जिसका असर वेतनभोगी वर्ग, कारखानों और मिलों में काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ेगा। नए वेतन कोड के मुताबिक एक दिन में 12 घंटे काम करना होगा। सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा और तीन दिन की छुट्टी लेनी होगी। हालांकि कुछ यूनियन ने दिन में 12 घंटे काम को लेकर सवाल उठाए हैं. इस पर सरकार ने कहा कि हफ्ते में 48 घंटे काम करना ही होगा. अगर कोई दिन में 8 घंटे में काम करेगा तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा. फिर उसे हफ्ते में 1 छुट्टी ही मिलेगी.

Raushan Kumar is known for his fearless and bold journalism. Along with this, Raushan Kumar is also the Editor in Chief of apanabihar.com. Who has been contributing in the field of journalism for almost 4 years.