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बिहार के पटना, रोहतास और भोजपुर जिले में बालू का दर तय कर दिया गया. पटना जिले के विक्रम अंचल के रानीतालाब थाना, पालीगंज अंचल के पालीगंज थाना, बिहटा अंचल के बिहटा थाना, दुल्हिन बाजार अंचल के रानीतालाब, मनेर अंचल के मनेर थाना अंतर्गत क्लस्टर का गठन किया गया है.

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22 अनुज्ञप्ति स्थलों पर भंडारित बालू की मात्रा 5256600 घनफीट एवं 9 बालू घाटों के नदी तट से 300 मीटर के अंदर भंडारित बालू की मात्रा 7700270 अर्थात कुल 31 स्थलों पर भंडारित बालू की कुल मात्रा 12956870 घनफीट है. जिसका क्लस्टर बनाते हुए विक्रय स्थल निर्धारित किया गया है. पटना जिला अंतर्गत सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर भंडारित जब्त / दावारहित बालू जिले में कार्यरत अनुज्ञप्ति धारी के माध्यम से बिक्री किया जाएगा जिसके लिए भंडारित बालू स्थलों का क्लस्टर बनाते हुए चयन किया गया है.

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भंडारण स्थलों पर जब्त बालू का विक्रय मूल्य जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा 4027 रू प्रति 100 घनफीट का दर निर्धारित किया गया है. तथा प्रति 100 घनफीट बालू पर लोडिंग चार्ज 300 रू. एवं 5% अनुज्ञप्ति धारियों का कमीशन के रूप में प्रति 100 घनफीट बालू पर 201 रू देय होगा अर्थात कुल प्रति 100 घनफीट बालू का मूल्य 4528 रुपए भुगतेय होगा. साथ ही विक्रय स्थल से उपभोक्ता को दूरी के अनुसार ₹35 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा.

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इस संबंध में अनुज्ञप्ति धारियों को आवश्यक शर्तों एवं बंधेजों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा अनुज्ञप्तिधारी ठीकेदार को खनन विभाग परिवहन विभाग एवं पर्यावरण विभाग अद्यतन सभी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करना होगा.

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अनुज्ञप्ति धारी ठेकेदार को बालू भंडारण स्थल/ मुख्य निकासी मार्ग/ e-challan केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा.

अनुज्ञप्ति धारी ठेकेदार को बालू भंडारण स्थल/ मुख्य निकासी मार्ग/ e-challan केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा.

– अनुज्ञप्ति धारी को बालू का ऑपरेशन हेतु पंजी संधारित करना होगा.

– बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 यथा संशोधित 2021 के शर्त एवं बंधेजों का पालन करना होगा.

Raushan Kumar is known for his fearless and bold journalism. Along with this, Raushan Kumar is also the Editor in Chief of apanabihar.com. Who has been contributing in the field of journalism for almost 4 years.