Credit Card new rule : आज खरीदिये और आराम से महीने भर बाद पैसा दीजिये. यही है क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का फंडा. सरकार के वित्त मंत्रालय ने credit card के एक्सपेंस टैक्स में कई बदलाव किये है. साथ ही नया टैक्स स्लैब भी जारी कर दिया गया है. नए नियम के तहत क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से विदेश में किये गए खर्च को अब TDS (स्रोत पर कर संग्रह) लगाया जा सकेगा.
फेमा कानून में हुआ बदलाव
वित्त मंत्रालय ने विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च होने वाले पैसे को Fema कानून के अन्दर रखा गया है. साथ ही फेमा कानून में कई संशोधन भी कर दिए गए है. विदेश में भेजे गए पैसे पर अब TDS 5% से बढ़ा कर 20% टैक्स कर दिया गया है. अब से क्रेडिट कार्ड से अगर विदेश में शौपिंग करते है तो यह अब एलआरएस के अंतर्गत आ गया है.
Credit card पर 20% TDS लगेगा
RBI और सभी बैंक के बिच कई दौड़ की बातचीत जारी है. जिसमे लोगो द्वारा कार्ड से विदेश में अगर चिकित्सा , पढाई और शौपिंग में होने वाले खर्च अगर क्रेडिट कार्ड से होगा तो उस पर TDS भी वसूला जायेगा. पहले 5% का TDS था लेकिन अब इसे बढ़ा कर 20% कर दिया गया है.
Credit card सम्बन्धी सभी जानकारी बैंक को देनी होगी. अगर टैक्स देने वाला इनकम टैक्स जमा करता है तो वो अपनी देनदारी के बदले क्लेम कर सकता है.