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बिहार के इस क्षेत्र में अब पेयजल के लिए देना होगा चार गुना अधिक शुल्क, जानें लागू हुए नये नियम

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बिहार वासियों को अब पानी पिने के लिए भी देना पड़ेगा टैक्स. बता दे की सुलतानगंज नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ा हुआ पेयजल शुल्क प्रभावी हो गया है. अब होल्डिंगधारी को 120 रुपये की जगह न्यूनतम 480 रुपये सालाना पेयजल शुल्क देना होगा. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से लाभान्वित प्रत्येक हाउसहोल्ड, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान, गैरसरकारी संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को होल्डिंग कर के साथ पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 पेयजल शुल्क की दर से राशि का भुगतान किया जाना है.

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जानिये कब कट जाएगा आपका पेयजल कनेक्शन

आपको बता दे की नगर परिषद के 12210 हाउस होल्ड इसके दायरे में आयेंगे. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 लागू होने के बाद एक वर्ष तक शुल्क जमा नहीं करने वाले का पेयजल कनेक्शन काट दिया जायेगा. पुनः कनेक्शन लेने के लिए कम से कम एक हजार रुपये देने होंगे. देय तिथि के बाद शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर एक प्रतिशत की दर से अधिभार की राशि वसूली जायेगी.

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होल्डिंग टैक्स देने वालों के लिए पेयजल शुल्क

खास बात यह है की टैक्स सरकार सुभाष साह ने बताया कि पेयजल टैक्स की श्रेणी निर्धारित की गयी है. घरेलू उपयोग के लिए एक हजार रुपये तक होल्डिंग टैक्स देने वालों को 480 रुपये, 1001 से 2000 तक टैक्स देने वालों को 780 रुपये, 2001 से 3000 के अंदर 1440, 3001 से ऊपर होल्डिंग टैक्स देने वालों के लिए 1800 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.

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