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सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है. यहां पर इसकी दर 29 फीसद है. जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में बेरोजगारी दर 20 फीसद के ऊपर है. वहीं बिहार, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और झारखंड में यह 10 से 15 फीसद के बीच है. ऐसे में बिहार सरकार (Bihar Government) ने बेरोजगार नौजवानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) की शुरुआत की है.

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मीडिया रिपोर्ट की माने तो योजना के अंतर्गत 12वीं पास वह सभी युवा इस योजना के हकदार हैं. इससे समाज के कमजोर वर्ग के उन नौजवान बेरोजगारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिनके पास शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद रोजगार नहीं है. जहां इस योजना के तहत 12वीं पास बेरोजगार नौजवानों को दो साल तक हर महीने एक हजार रूपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है और किसे यह लाभ मिल सकता है. 

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बिहार में स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई? आपको बता दे की सबसे पहले आप यह जान लें कि इस योजना (MNSSBY) की शुरुआत दो अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के मौके पर की गई थी. 20 से 25 वर्ष के बेराजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान प्रति माह एक हजार रुपये स्वयं सहायता भत्ता देने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है.

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मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की पात्रता

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  • स्टूडेंट को बिहार के ही किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास करनी होगी लेकिन उसने उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो.  वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक को किसी भी अन्य माध्यम से किसी प्रकार का भत्ता, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड (Student Credit Card), शिक्षा ऋण या किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं होना चाहिए.

इन दस्तावेजों की होगी जरुरत 

  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • दसवीं कक्षा की मार्कशीट
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आधार कार्ड

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए ऐसे करें आवेदन : आइए अंत में जानते हैं कि अगर इस योजना का लाभ लेना है तो किस तरह आवेदन करना होगा. आप इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल (7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in) पर करना होगा. बता दे की इसके बाद, होमपेज पर उपलब्ध न्यू एप्लिकेंट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरनी होगी. इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा. इसके माध्यम से लॉगइन करें और आगे के आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, 60 दिनों के अंदर स्टूडेंट्स को संबंधित डीआरसीसी (DRCC) कार्यालय पहुंच कर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करना हो

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