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काम की बात : बिहार में लागू हुआ वाहन संबंधी नया नियम, जानिये क्या है नियम लग सकता है 5000 तक जुर्माना

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बिहार में सभी वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग में ताजा नोटिस जारी की है। यह नोटिस बढ़ती शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जारी किया गया है। बता दे की ठंड के मौसम में घने कोहरे के बीच सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। जिसके वजह से हर साल काफी लोगों को अपनी जान की क़ुरबानी देनी पर जाती है |

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आपको बता दे की परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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बताते चले की उन्होंने आगे बताया की दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई। जबकि मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसमें सीटबेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इन्श्योरेंस आदि की भी जांच की गई। जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त भी किया गया।

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