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बड़ी खबर : बिहार में जमीन सम्बन्धी दाखिल ख़ारिज को लेकर आया नया नियम फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

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बिहार में जमीन सम्बन्धी दाखिल ख़ारिज को लेकर अच्छी खबर है. बता दे की बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए बिहार सरकार लगातार ठोस पहल कर रही है। और सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है।

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बताया जा रहा है की बिहार में भूमि विवाद के मामलों को देखते हुए सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और इस क्षेत्र में सुधार के सकारात्मक प्रयास कर रही है। सरकार लगातार अपने तरफ से जमीन समबन्धी दाखिल ख़ारिज नियम को सशक्त बना रही है | जिससे लोगो को सुविधा मिले और किसी के साथ धोखाधरी न हो |

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आपको बता दे की इसी बीच भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग बिहार में एक नया कानून लेकर आई है जिसके बाद अब भूमि से संबंधित विवादों मैं कमी आने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, इस नए कानून से अब बिहार में प्लॉट के नक्शे के साथ म्यूटेशन की अनिवार्यता वाला नया कानून लागू हो चूका हैं।

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जानकारी के अनुसार यह कानून लागू होने के बाद अब बिहार में जमीन की म्यूटेशन कराने पर आवेदक की याचिका में उनके हिस्से के प्लॉट का नक्शा भी रहेगा, अब एक ही जमीन कई लोगों के हाथों नहीं बिक सकेगा, जिससे सूबे में मुकदमा और झड़प की गुंजाइस भी खत्म हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसे राज्यपाल का आदेश मिल गया है |

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बिहार राजस्व विभाग अब निबंधन दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन के काम में लग गया है। सबसे पहले 1950 से 1995 तक के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन होगा। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया है। डिजिटाइजेशन हो जाने से रिकार्ड सुरक्षित रहेंगे ही, आमलोगों को जल्द अभिलेख उपलब्ध कराने में भी सहायता होगी।

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