Site icon APANABIHAR

राजमार्ग मंत्रालय: अब बिना टेस्ट दिए भी बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित

blank 8 20

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित किए। इन केंद्रों पर लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी।

Also read: मुजफ्फरपर, सहरसा, भागलपुर, और गया से दिल्ली के लिए ट्रेन, जाने टाइमिंग व किराया

टेस्ट में सफल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। उन्हें ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इन केंद्र पर ट्रेनिंग की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

Also read: मुजफ्फरपुर के साथ कई शहरों से दिल्ली के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, जाने टाइमिंग और किराया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत इन केंद्रों पर ‘रेमिडियल’ और ‘रिफ्रेशर’ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

Also read: मुजफ्फरपर, सहरसा, भागलपुर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, देखें टाइमिंग के साथ किराया

ये नियम एक जुलाई, 2021 से लागू होंगे। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से वाहन चलाने का प्रशिक्षण पाने के बाद चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने में मदद मिलेगी।

Also read: बिहार में 1431.36 करोड़ से बनेगी फोरलेन सड़क, इन जिलों से गुजरेगी सड़क

Exit mobile version