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दवा, दूध व सब्जी की तरह इस स्टेट में शराब आवश्यक वस्तु, लॉकडाउन में खुली रहेंगी लिकर शॉप्स

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कोरोना संक्रमण को देश में तेजी से फैलाव हो रहा है. देश ऑक्सीजन, बेड, मेडिसिन समेत कई मेडिकल सुविधाओं  की कमी से जूझ रहा है. इस बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा और विवादित फैसला किया है.

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सरकार ने शराब को लेकर अन्य राज्यों से अलग नजरिया अपनाया है. पंजाब सरकार ने एल्कोहल यानी की शराब को एसेंशियल लिस्ट (अत्यंत जरूरी सामानों की सूची) में शामिल किया है. जिसके बाद कर्फ्यू के दौरान भी शराब की दुकानें खुलेंगी और शौकीन यहां से खरीदारी कर सकेंगे.

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एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक पंजाब सरकार ने एल्कोहल को एसेंशियल की लिस्ट में रखा है. सरकार के इस फैसले के बाद मिनी लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके खोले जाएंगे. पंजाब सरकार ने इस संबंध में मंगलवार दोपहर को ही अधिसूचना जारी कर दी थी. हालांकि अधिसूचना में देरी के कारण एक दिन बाद से ठेके खुलने लगे.

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लॉकडाउन के वक्त शराब खरीदने-बेचने की परमिशन नहीं थी
पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 15 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था. लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को इससे राहत दी गई थी. लॉकडाउन का ऐलान 2 मई को किया गया था तब शराब के ठेकों सहित अन्य गैर-जरूरी दुकानों को खोलने की परमिशन नहीं दी गई थी. जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तब केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे- दवा, दूध, सब्जी, मीट आदि की ही खोलने की अनुमति दी गई थी.

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पंजाब सरकार द्वारा लागू किए लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 10 लोगों को शामिल होने की परमिशन दी गई थी. सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब के ठेके खोलने की लगातार मांग उठाई जा रही थी. अब सरकार के इस आदेश के बाद राज्य में बंद सभी ठेके खोल दिए जाएंगे जहां शराब के शौकीन खरीदारी कर सकेंगे.

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