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Bihar Shrab Bandi: शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार ने फिर से किया कानून में फेर-बदल, वाहन मालिक पर नहीं होगा केस, जानिये पूरा नियम

bihar shrabbandi kanoon

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Bihar Shrab Bandi: बिहार सरकार ने साल 2016 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार थे उस समय एक बड़ा निर्णय लिया था. वो था शराबबंदी का और उसके बाद से पुरे बिहार में शराब को पूर्ण रूप से बंद (Bihar Shrab Bandi) कर दिया गया. लेकिन उसके बाद इस नियम में कई बार संसोधन भी किया गया एक बार फिर से शराबबंदी में छुट देने का निर्णय लिया गया है.

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शराबबंदी को लेकर आया बड़ा फैसला

दरअसल बिहार सरकार ने लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया है की अब शराबबंदी (Bihar Shrab Bandi) में फंसे गाड़ी को गाड़ी मालिक 10% भुगतान करके अपनी गाड़ी को छुडवा सकते है. इसके लिए अधिकतम जुर्माना 5 लाख तक की तय की गई है. वहीँ दोस्तों कई बार शराबबंदी (Bihar Shrab Bandi) कानून में संसोधन हुआ है इसको लेकर सरकार के ऊपर ऊँगली भी उठ रहा है.

वाहन मालिक पर नहीं होगी केस

दोस्तों अब के फैसले के मुताबिक शराब के मामले में जो गाड़ी पकड़ाएगी उसके मालिक के ऊपर सीधे F.I.R दर्ज नहीं करेगी. बल्कि उस मामले को सरकार जांच करेगी की की सच में वाहन मालिक शरक के कारोबार में मिले हुए है की नहीं अगर दोषी पाए गए उसके बाद उन पर एफआईआर करेगी.

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जांच के बाद बनाया जाएगा अभियुक्त

जबकि पहले ऐसा नहीं होता था जो गाड़ी पकड़ाया सीधा उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता था. चाहे वाहन मालिक का उस धंधा से कोई मतलब हो या नहीं लेकिन अब सरकार वाहन मालिक को थोड़ा सूझ-बुझ और सोच-समझकर अभियुक्त बनाएगी.

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