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Bihar News: पहली बार, शराब केस में 9 को सजा-ए-मौत. चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा

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गोपालगंज के खजुरबानी जहरीली शराब कांड में एडीजे-2 लवकुश कुमार के कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। शराबकांड में दोषी पाए गए 13 में से 9 पुरुष दोषियों को फांसी तथा चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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इसके साथ ही सभी पर 10-10 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने सभी गवाहों की गवाही और दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

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सजा के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। दोषियों में मां-बेटा भी शामिल हैं। सजा सुनने के बाद सभी दोषी कोर्ट परिसर में ही रोने लगे।

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इस पर कोर्ट ने कहा- काश इस तरह का काम नहीं करते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। फांसी और आजीवन कारावास की सजा को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे।

इसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। सजा के बाद दोषियों के परिजनों ने हंगामा भी किया।

14 को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की मौत हो गई
इनको हुई फांसी| दोषी पाए गए छठू पासी, कन्हैया पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, नगीना पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई।

अब आगे क्या होगा
दोषियों के बचाव पक्ष के वेद प्रकाश तिवारी, विनय तिवारी तथा रामनाथ साहू वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

जबकि कानून के जानकार वरीय अधिवक्ता विष्णु दत दुबे ने कहा कि हाईकोर्ट जाने का अधिकार है। वहां फैसला देने के पहले लोअर कोर्ट के फैसले को देखेगा। आसान नहीं होगा फैसला बदलना।

इन्हें हुई उम्रकैद| कोर्ट ने महिला होने का लाभ दिया है दोषी पाई गई लालझरी देवी, कैलाशो देवी, रीता देवी तथा इंदु देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी को दस-दस लाख का अर्थदंड लगाया गया है।

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